Paytm Payment Bank को RBI ने किया BAN?

31 January 2024 को RBI के तरफ से Press Release जाड़ी की और RBI ने कहा की Section 35A Banking Regulation, Act 1949, के तहत Paytm को न्यू कस्टमर को जुरने के लिए मना किया गया था जिसके कारण PPBL ने RBI का पालन नही करने पर Paytm Payment Bank को कस्टमर जोरने पर Ban कर दिया | 

RBI Press Release?

RBI ने अपने Rule के अकार्डिंग Paytm को न्यू कस्टमर जोरने पर रोक लगा दिया है | अब कोई भी न्यू कस्टमर Paytm Bank नही खोल सकता है और RBI ने ये साफ़ साफ़ कह दिया है की अगर आपके पास Paytm है तो न आप Credit ना  Debit कर सकते हो | और Paytm में 29 February को Prepaid Instrument, Wallet, FASTags, NCMC Card ये सभी को भी बंद कर दिया जायेगा | आप को ये भी बता दू की IMPORTANT  की अगर आपके Paytm में कोई भी interest और Cashback  चल रह है तो वो सब वापस Credit हो जायेगा और आप ये भी जान ले की अगर आपके Paytm में पहले से Account है और आपके अकाउंट माई पैसे है तो आप उसे निकाल भी सकते है और साथ साथ उसे अपने लिए Use भी कर सकते है |

जिसका Paytm अकाउंट पहले से है ?

RBI ने जाड़ी की है की अगर आपका अकाउंट पहले से खुला है तो आप उसे Credit और  Debit भी कर सकते है | RBI ने कह की Customer को परेसान होने की जरुरत नही जिनका भी पहले से अकाउंट है औ अपने अकाउंट को उसे कर सकते है और उसे आप Online इस्तेमाल कर सकते है

सबसे important बात ये भी है की 29 February 2024 से जितने भी Service है Paytm  में वो सारे Service को बंद कर दिया जायेगा और एक चीज ये भी सिर्फ UPI और  BBPOU को छोड़ कर सभी Service को बंद कर दिया जायेगा |

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11 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था। तत्काल प्रभाव।

2. व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई।

3. तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पीपीबीएल को निम्नानुसार निर्देशित किया है:

29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है।

इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है।

29 फरवरी, 2024 के बाद ऊपर (ii) में उल्लिखित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। .

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाना है।

सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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